छतरपुर ब्यूरो
कलेक्टर छतरपुर पार्थ जैसवाल के प्रस्ताव पर कमिश्नर सागर अनिल सुचारी ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी वेद प्रकाश चौबे को सस्पेंड कर दिया है।
यह कार्रवाई गौतम होटल में खाना खाने से लोग बीमार हुए थे और कुछ लोगों की मृत्यु हुई थी।
साथ ही खजुराहो में खाद्य पदार्थों के सैंपलों की संख्या शून्य पाई गई।
कमिश्नर ने कलेक्टर छतरपुर से प्राप्त प्रस्ताव के अवलोकन एवं परिशीलन उपरांत वेद प्रकाश चौबे, खाद्य सुरक्षा अधिकारी छतरपुर प्रथम दृष्ट्या दोषी प्रतीत पाए गए। उक्त कृत्य गंभीर अनियमितता, स्वेच्छाचारिता, अनुशासनहीनता का द्योतक एवं पदीय कर्तव्यों के प्रतिकूल होकर म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के उपनियम का उल्लंघन है। अतएव वेद प्रकाश चौबे, खाद्य सुरक्षा अधिकारी की म०प्र० सिविल सेवा (वर्गीकरण, पनियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 09 के अन्तर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय कार्यालय कलेक्टर जिला छतरपुर नियत किया गया है। निलंबन अवधि में श्री चौबे को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
कलेक्टर द्वारा कार्यवाही के लिए 16 दिसंबर 2025 को भेजे गए प्रस्ताव में अवगत कराया गया कि कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी छतरपुर के माध्यम से छतरपुर एवं राजनगर के क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत वेद प्रकाश चौथे, खाद्य सुरक्षा अधिकारी को खाद्य पदार्थों की जाँच हेतु आदेशित किया गया था। 8 एवं 9 दिसम्बर 2025 को खजुराहो में मध्यप्रदेश शासन की कैबिनेट बैठक आयोजित थी। खजुराहो स्थित गौतम होटल में भोजन करने से 4 लोगों की दर्दनाक मौत की घटना घटित हुई। विगत 01 माह में खजुराहो में अनेक विजिट कार्यक्रम शादी समारोह एवं अन्य महत्तवपूर्ण बैठकों का आयोजन होने के उपरांत भी श्री चौबे द्वारा विगत डेढ़ माह के दौरान लिये जाने वाले सैंपलों की संख्या शून्य पाई गई।











