
एमपी में शिक्षकों को टीईटी परीक्षा पास करना ही होगी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- बिना परीक्षा पास कोई शिक्षक नहीं बन सकता, जो छूट मिलनी थी, वह मिल चुकी
भोपाल. एमपी में शिक्षकों की पात्रता परीक्षा (टीईटी) को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पात्रता परीक्षा में जो भी छूट दी जानी थी, वह पहले ही दी जा चुकी है. ऐसे में अब होने वाली किसी भी भर्ती में पात्रता परीक्षा पास किए बिना कोई भी शिक्षक नियुक्त नहीं किया जा सकता. पुनर्विचार याचिका राज्य सरकार के साथ मध्य प्रदेश और देशभर के अन्य राज्यों के शिक्षा संगठनों की ओर से दायर की गई थी. याचिकाओं में 1998 से 2009 के बीच नियुक्त शिक्षकों











































