दूसरी शादी से बच्चे के पिता का नाम नहीं बदलेगा ; हाईकोर्ट
चंडीगढ़. पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने बच्चे के जन्म प्रमाणपत्र में पिता का नाम बदलने से जुड़े मामले में अहम फैसला सुनाया है. अदालत ने स्पष्ट किया कि मां या पिता की दूसरी शादी, तलाक या वैवाहिक स्थिति में बदलाव के आधार पर जन्म प्रमाणपत्र में दर्ज बच्चे के जैविक पिता का नाम नहीं बदला जा सकता. कोर्ट ने कहा कि जन्म प्रमाणपत्र बच्चे के जन्म के समय मौजूद वास्तविक जैविक तथ्यों का आधिकारिक रिकॉर्ड होता है. बाद में होने वाली शादी, तलाक या दूसरी शादी जैसी घटनाएं जन्म के समय



































