
सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला : हिंदू से मुस्लिम बनने पर नहीं मिलेगा पिछड़ा वर्ग का आरक्षण
नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को आरक्षण और धर्मांतरण को लेकर एक बेहद महत्वपूर्ण और नजीर बनने वाला फैसला सुनाया है. शीर्ष अदालत ने दो टूक शब्दों में स्पष्ट किया है कि हिंदू धर्म से इस्लाम में धर्मांतरण करने वाला कोई भी व्यक्ति महज धर्म बदलने के आधार पर पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) श्रेणी के तहत आरक्षण लाभ का दावा नहीं कर सकता. इस व्यवस्था के साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने मद्रास हाईकोर्ट के पूर्व के फैसले को सही ठहराते हुए उसे बरकरार रखा है. केवल धर्म बदलना आरक्षण का








































