सुप्रीम कोर्ट ने बच्चों के इंटरनेट इस्तेमाल पर उम्र के आधार पर पाबंदी के खिलाफ पैरेंटल कंट्रोल पर जोर दिया
नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने इंटरनेट के इस्तेमाल को मौलिक अधिकारों से जोड़ते हुए कहा है कि बच्चों के अधिकारों को भी इस दायरे में देखा जाना चाहिए. अदालत ने उम्र के आधार पर इंटरनेट के इस्तेमाल पर पूरी तरह रोक लगाने के बजाय बच्चों को ऑनलाइन सुरक्षित रखने के उपायों पर जोर दिया. दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने बच्चों की डिजिटल सुरक्षा के लिए मजबूत पैरेंटल कंट्रोल व्यवस्था लागू करने की जरूरत बताई है. इसके साथ ही अदालत ने यौन शोषण से जुड़े ऑनलाइन कंटेंट की शिकायत करने, उसे जल्द









































