सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला : स्कूलों में यूट्यूबर्स और इनफ्लुएंसर्स के प्रवेश कर रोक बरकरार

नई दिल्ली. देशभर के सरकारी स्कूलों में कंटेंट क्रिएटर्स, यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर्स की बिना अनुमति एंट्री और वीडियोग्राफी पर लगा प्रतिबंध अब जारी रहेगा. उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश और राजस्थान सरकार के उस फैसले को सही ठहराया है, जिसके तहत स्कूलों में बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश, इंटरव्यू, लाइव स्ट्रीमिंग और वीडियोग्राफी पर रोक लगाई गई थी.

अदालत ने इस प्रतिबंध के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करने से साफ मना करते हुए उसे खारिज कर दिया.

याचिका में दी गई थी ये दलील
अधिवक्ता नरेंद्र मिश्रा द्वारा दायर इस याचिका में दावा किया गया था कि राज्य सरकारों का यह फरमान नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है. याचिकाकर्ता का कहना था कि सोशल मीडिया और यूट्यूब वीडियो के जरिए सरकारी स्कूलों की मूलभूत समस्याओं—जैसे पेयजल, शौचालयों की स्थिति, मिड-डे मील और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमियों—को उजागर करने में मदद मिलती है. हालांकि, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की पीठ ने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत इस पर कोई राहत देने से इनकार कर दिया.

क्यों उठा था विवाद?
शिक्षकों और छात्रों के अधिकारों की रक्षा को लेकर यह विवाद तब बढ़ा जब ‘स्कूल ठीक करो’ मुहिम के नाम पर कई यूट्यूबर्स और इनफ्लुएंसर्स बिना किसी अनुमति के कक्षाओं में जाकर वीडियो बनाने लगे थे. लखनऊ के एक विद्यालय में वीडियोग्राफी के दौरान शिक्षकों के साथ अभद्र व्यवहार और पठन-पाठन में बाधा डालने का मामला सामने आया था, जिससे अभिभावकों और शिक्षक संगठनों में भारी नाराजगी थी.

अगस्त 2026 में जारी हुए थे सख्त आदेश
विद्यार्थियों की निजता, सुरक्षा और स्कूलों के शैक्षणिक माहौल को बनाए रखने के लिए राजस्थान (16 अगस्त 2026) और उत्तर प्रदेश (19 अगस्त 2026) के शिक्षा विभागों ने कड़े दिशा-निर्देश जारी किए थे. नए नियमों के अनुसार, किसी भी बाहरी व्यक्ति, मीडिया प्रतिनिधि या संस्था को स्कूल परिसर में फोटो खींचने, रिकॉर्डिंग करने या लाइव जाने से पहले संबंधित शिक्षा अधिकारी से लिखित अनुमति लेना अनिवार्य है.

शीर्ष अदालत के इस रुख के बाद अब नियमों का उल्लंघन कर स्कूलों में जबरन प्रवेश करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जा सकेगी.

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