नई दिल्ली. नीट पीजी एग्जाम अब 3 अगस्त 2025 को आयोजित किया जाएगा. सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन (एनबीई) की याचिका को मंजूरी देते हुए नीट पीजी 2025 परीक्षा को 15 जून से स्थगित कर 3 अगस्त 2025 को आयोजित करने की अनुमति दे दी है. यह फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि कोर्ट ने पहले आदेश दिया था कि परीक्षा को दो पालियों के बजाय एक ही पाली में आयोजित किया जाए.
सुनवाई के दौरान एनबीई ने बताया कि एक पाली में परीक्षा आयोजित करने के लिए उन्हें अतिरिक्त 450 परीक्षा केंद्रों की आवश्यकता होगी, क्योंकि पहले 450 केंद्रों पर दो पालियों में परीक्षा हो रही थी. एनबीई के वकील ने कहा कि नए केंद्रों की पहचान, उनकी सुरक्षा, तकनीकी जरूरतों और कर्मचारियों की व्यवस्था में समय लगेगा. उन्होंने बताया कि उनके तकनीकी साझेदार टीसीएस को इन तैयारियों के लिए समय चाहिए.
पूछे तीखे सवाल
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने एनबीई से सवाल किया कि इतने लंबे समय (3 अगस्त तक) की जरूरत क्यों है, क्योंकि TCS पहले से ही केंद्रों की जानकारी रखता है. कोर्ट ने कहा, आप प्रक्रिया में देरी कर रहे हैं. यह छात्रों के लिए अतिरिक्त दबाव बनाता है. कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि TCS को केवल केंद्रों की उपलब्धता जांचनी है, न कि नए केंद्रों की तलाश करनी है.
सुको ने नीट पीजी 3 अगस्त को कराने की अनुमति दी
एनबीई ने कहा कि वे परीक्षा की निष्पक्षता और सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करना चाहते. इस पर कोर्ट ने सहमति जताते हुए कहा कि वे भी यही चाहते हैं. अंत में, एनबीई द्वारा दी गई दलीलों और दस्तावेजों को देखते हुए कोर्ट ने 3 अगस्त, 2025 को परीक्षा आयोजित करने की अनुमति दे दी, लेकिन साफ कर दिया कि अब और समय नहीं दिया जाएगा.
इसके साथ ही, एनबीई को निर्देश दिया गया कि वह छात्रों को नए परीक्षा केंद्र चुनने का मौका दे और परीक्षा प्रक्रिया को पूरी पारदर्शिता के साथ पूरा करे. यह फैसला 2 लाख से अधिक नीट पीजी उम्मीदवारों के लिए राहत और स्पष्टता लेकर आया है, जो इस महत्वपूर्ण परीक्षा की तारीख को लेकर अनिश्चितता का सामना कर रहे थे.
कोर्ट ने 3 अगस्त तक का समय देने पर सहमति जताई
कोर्ट- एनबीई द्वारा अनुरोध किया गया कि 3 अगस्त उसके प्रौद्योगिकी भागीदार टीसीएस द्वारा दी गई सबसे प्रारंभिक संभावित तिथि है. संलग्न कागजातों को देखने के बाद, हम संतुष्ट हैं कि विस्तार और इसे पुनर्निर्धारित करने की प्रार्थना उचित है. हमारे पिछले आदेश द्वारा नीट परीक्षा आयोजित करने के लिए दी गई समय सीमा बढ़ा दी गई है. अब कोई और विस्तार नहीं दिया जाएगा.