MPPSC मुख्य परीक्षा पर हाईकोर्ट की रोक

जबलपुर. एमपी राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2025 पर आज  जबलपुर हाईकोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है. हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए प्रिलिम्स परीक्षा के कैटेगरी वाइज कट ऑफ माक्र्स की रिपोर्ट पेश करने के भी निर्देश दिए हैं.

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग (एमपीपीएससी) ने 5 मार्च 2025 को 158 पदों की भर्ती प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित किया था. जिसमें वर्गवार कट ऑफ अंक जारी नहीं किया गया था. जबकि इससे पहले की सभी परीक्षाओं में वर्गवार कट ऑफ अंक जारी किए जाते रहे हैं. गौरतलब है कि  आरक्षित वर्ग के मेरिटोरियस छात्रों को अनारक्षित वर्ग में ना चुने जाने को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी. अगली सुनवाई 15 अप्रैल को होगी।

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