MP में महंगी होगी बिजली, 3.46 प्रतिशत की औसत बढ़ोतरी होगी, नई दर अप्रैल से लागू

जबलपुर. मध्य प्रदेश में बिजली की नई दर तय हो गई है. मप्र विद्युत नियामक आयोग ने मौजूदा बिजली की दर में 3.46 प्रतिशत की औसत बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है. यह दर अप्रैल 2025 से लागू होगी. शनिवार की देर शाम आयोग ने नई दर को लागू करने का आदेश जारी किया है. बिजली कंपनी ने अपनी याचिका में औसत 7.52 प्रतिशत बिजली की दर बढ़ाने की मांग की थी.

स्मार्ट मीटर वाले उपभोक्ता को छूट

आयोग ने निम्न दाब उपभोक्ताओं व मौसमी उच्च दाब उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए न्यूनतम प्रभार खत्म कर दिया है. इसके अलावा उपभोक्ताओं को मीटरिंग प्रभार भी नहीं देना होगा. जिन उपभोक्ताओं ने स्मार्ट मीटर लगवाया है, उन्हें सोलर अवधि के दौरान ऊर्जा प्रभार में 20 प्रतिशत की छूट दी जाएगी.

10 किलोवाट से अधिक भार वाले निम्न श्रेणी के घरेलू व सामान्य जल प्रदाय व सड़क बस्ती व एचवी-6 श्रेणी के उपभोक्ता को टाइम ऑफ डे टैरिफ में लाया गया है. प्रीपेड उपभोक्ता की छूट को आयोग ने बरकरार रखा हुआ है. बिजली कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 58,744 करोड़ रुपये की मांग की थी, जिसके विरुद्ध आयोग ने 57,732.6 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं.

100 रुपये पर 24 रुपये बढ़ेंगे दाम

घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट तक के बिल पर 24 रुपये तक बढ़ाये गये हैं, परंतु इन उपभोक्ताओं को अटल ग्रह ज्योति योजना के तहत पहले की तरह मात्र 100 रुपये का ही भुगतान करना है. बढ़ी हुई राशि राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी के रूप में भुगतान की जाएगी. गैर घरेलू उपभोक्ताओं को छोड़कर अन्य सभी निम्न-दाब उपभोक्ता श्रेणी की न्यूनतम दर बिलिंग (टैरिफ मिनिमम बिलिंग) पहले ही समाप्त की जा चुकी है.

Leave a Comment

और पढ़ें

Rashifal

और पढ़ें

error: Content is protected !!