जबलपुर. रेलवे बोर्ड ने एसी कोच अटेंडेंट की योग्यता मानदंडों में संशोधन किया है. 17 फरवरी, 2026 को जारी आदेश में रेलवे बोर्ड ने निर्धारित योग्यता में बदलाव करते हुए एसी कोच अटेंडेंट के लिए आइटीआइ (औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान) की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है. यह निर्णय रेल यात्रियों को बेहतर सेवाएं देने के उद्देश्य से किया गया है
नए संशोधित प्रावधान के तहत एसी कोच अटेंडेंट के लिए न्यूनतम योग्यता 12वीं पास (इंटरमीडिएट) तय की गई है. यद्यपि, अर्ध कुशल श्रेणी के अंतर्गत कोचों की छोटी-मोटी मरम्मत के लिए प्रशिक्षित होना आवश्यक होगा. इसके अलावा, अटेंडेंट को अपने जिम्मे दिए गए कोचों में सुपरवाइजर की भूमिका भी निभानी होगी.
रेलवे बोर्ड ने दिया है ये आदेश
रेलवे बोर्ड के निदेशक लव शुक्ला ने 18 मार्च 2026 को पत्र लिखकर भारतीय रेलवे के सभी जोनल महाप्रबंधकों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिया है. बोर्ड निदेशक ने कहा है कि यह अहम निर्णय निर्णय उत्तर रेलवे द्वारा जताई गई चिंताओं के बाद लिया गया है. जिसमें आइटीआइ की योग्यता वाले कर्मचारियों की सीमित उपलब्धता के कारण नीति के क्रियान्वयन में कठिनाइयों की बात कही गई है. बोर्ड निदेशक ने स्पष्ट किया है कि 17 फरवरी को जारी नीति के अन्य सभी प्रविधान यथावत रहेंगे. यह आदेश रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष की मंजूरी के बाद जारी किया गया है.










