नई दिल्ली. रेल मंत्रालय ने शनिवार को जारी एक नए आदेश में सभी एसी श्रेणियों के लिए यात्रियों की प्रतीक्षा सूची की सीमा 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत और गैर-एसी श्रेणियों के लिए 30 प्रतिशत कर दी है.
सभी श्रेणियों के यात्रियों की प्रतीक्षा सूची को 25 प्रतिशत तक सीमित करने का आदेश मूल रूप से 17 अप्रैल को सभी जोनों के साथ-साथ रेलवे सूचना प्रणाली केंद्र (सीआरआइएस) को जारी किया गया था. इसके बाद सीआरआइएस ने आरक्षण प्रणाली में संशोधन किया और इसे 16 जून से लागू कर दिया.
मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि यात्रा वर्गों की कुल सीटों/बर्थों की प्रतीक्षा सूची 25 प्रतिशत तक सीमित करने का आदेश लागू करने के मात्र 12 दिन बाद ही मंत्रालय को अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने अपना निर्णय लगभग वापस ले लिया.
रेल मंत्रालय द्वारा शनिवार को जारी परिपत्र में कहा गया है कि इस मामले की समीक्षा की गई है और 17 अप्रैल के निर्देश के स्थान पर यह निर्णय लिया गया है कि प्रतीक्षा सूची की वर्तमान अधिकतम सीमा को संशोधित कर क्रमश: वातानुकूलित और गैर वातानुकूलित श्रेणियों के लिए कुल क्षमता का 60 प्रतिशत और 30 प्रतिशत किया जाएगा.
मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम नहीं बताने की शर्त पर कहा कि यात्रा वर्गों की कुल सीटों/बर्थों की प्रतीक्षा सूची 25 प्रतिशत तक सीमित करने का आदेश लागू करने के मात्र 12 दिन बाद ही मंत्रालय को अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने अपना निर्णय लगभग वापस ले लिया.
रेल मंत्रालय द्वारा शनिवार को जारी परिपत्र में कहा गया है कि इस मामले की समीक्षा की गई है और 17 अप्रैल के निर्देश के स्थान पर यह निर्णय लिया गया है कि प्रतीक्षा सूची की वर्तमान अधिकतम सीमा को संशोधित कर क्रमश: वातानुकूलित और गैर वातानुकूलित श्रेणियों के लिए कुल क्षमता का 60 प्रतिशत और 30 प्रतिशत किया जाएगा.










