नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केंद्र सरकार को प्राथमिकता के आधार पर विशेष पॉक्सो अदालतें स्थापित करने के निर्देश दिए हैं. यह निर्देश पॉक्सो (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम) के तहत लंबित मामलों के त्वरित निपटारे के लिए दिया गया है. शीर्ष अदालत ने पोक्सो विशेष अदालतों की संख्या की कमी पर चिंता जाहिर की. साथ ही कहा कि इससे कारण विशेष अदालतों में कई मामले लंबित हैं.
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जज पीबी वराले की बेंच ने केंद्र को विशेष पॉक्सो अदालतें स्थापित करने का निर्देश दिया हैं. बेंच का कहना है कि पोक्सो विशेष अदालतों की संख्या की कमी के कारण कानून के तहत मुकदमों को पूरा करने के लिए निर्धारित समय सीमा का पालन नहीं किया जा रहा है. पॉक्सो अधिनियम के तहत विशेष अदालतें स्थापित करने का प्रावधान है.