भोपाल ब्यूरो
पाकिस्तान के साथ जंग की आहट के बीच आपदा प्रबंधन की तैयारियों को लेकर राज्य के गृह विभाग ने प्रदेश के सभी जिलों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। गृह विभाग की तरफ से जारी आदेश में सभी जिला कलेक्टरों को आपदा की संभावनाओं के मद्देनज़र सुरक्षा एवं व्यवस्थाओं को लेकर 14 बिंदुओं में विस्तृत दिशा-निर्देश दिए गए हैं।
इन निर्देशों के अनुसार, जिलों में अस्पतालों में आवश्यक जीवन रक्षक दवाएं, चिकित्सा उपकरण, डॉक्टर और स्टाफ की उपस्थिति, साथ ही ब्लड बैंकों में सभी रक्त समूहों का पर्याप्त भंडारण सुनिश्चित करना अनिवार्य किया गया है। यदि जरूरत हो तो स्कूलों व अस्पतालों के बीच टेम्परेरी शेल्टर की व्यवस्था और वहां जनरेटर की सुविधा सुनिश्चित की जानी है।
देश-विरोधी पोस्टर तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश
सोशल मीडिया पर निगरानी रखते हुए भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार देशविरोधी या भड़काऊ पोस्ट पर तुरंत कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं, ताकि राज्य में शांति व्यवस्था बनी रहे। इसके अलावा, खाद्य सामग्री, पेट्रोल-डीजल, गैस जैसी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने, पेयजल, संचार सेवाओं, अग्निशमन और विद्युत आपूर्ति को नियमित बनाए रखने के लिए संबंधित विभागों को सक्रिय भूमिका निभाने के निर्देश हैं।
संवेदनशील स्थलों की सूची तैयार करें
जिला प्रशासन को अति संवेदनशील स्थलों की अद्यतन सूची तैयार करने को कहा गया है, जिसमें अस्पताल, धार्मिक स्थल, पावर प्लांट, तेल और गैस डिपो, तथा भारत सरकार के संस्थानों की जानकारी शामिल हो। सायरन व्यवस्था, मॉक ड्रिल, पब्लिक एड्रेस सिस्टम की सक्रियता और एनजीओ, एनएसएस, एनसीसी तथा सिविल वॉलंटियर्स की भागीदारी को भी निर्देशों में प्रमुखता दी गई है, ताकि राहत और बचाव कार्य प्रभावी रूप से हो सके।
सड़कों और पुलों की निगरानी करें
साथ ही, उद्योगों की सुरक्षा और सतत उत्पादन के निर्देश भी दिए गए हैं। लोक निर्माण विभाग को सड़कों और पुलों की निगरानी और ऊर्जा विभाग को विद्युत आपूर्ति की नियमितता बनाए रखने की जिम्मेदारी दी गई है। यह आदेश प्रदेश की समग्र आपदा प्रबंधन प्रणाली को मजबूत करने और जनता के मन में सुरक्षा और भरोसे की भावना बनाए रखने के उद्देश्य से जारी किया गया है। संबंधित विभागों और अधिकारियों को निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है।