बीना विधायक निर्मला सप्रे के खिलाफ दो माह के भीतर निर्णय लें विधानसभा अध्यक्ष, दलबदल मामले में सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला

भोपाल कार्यालय

मध्य प्रदेश की बीना विधानसभा सीट से विधायक निर्मला सप्रे के खिलाफ दलबदल मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा निर्देश दिया है। शीर्ष अदालत ने मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष को निर्देश दिया है कि वे निर्मला सप्रे के खिलाफ लंबित अयोग्यता याचिका पर दो महीने के भीतर फैसला करें। यह याचिका जुलाई 2024 से लंबित है।
कांग्रेस नेता और मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर आरोप लगाया था कि निर्मला सप्रे ने 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर जीत हासिल की थी, लेकिन बाद में उन्होंने बीजेपी का साथ देना शुरू कर दिया। सिंघार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तन्खा ने अदालत में पक्ष रखा।

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