सहारा ने भोपाल और सागर में 210 एकड़ भूमि औने-पौने दामों पर बेची, EOW ने दर्ज की FIR

भोपाल ब्यूरो

मध्यप्रदेश के आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (EOW) ने सहारा समूह की कंपनियों और उनके शीर्ष अधिकारियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के उल्लंघन और निवेशकों के  72.82 करोड़ की हेराफेरी के आरोप में एफआईआर दर्ज की है। यह कार्रवाई तीन शिकायतकर्ताओंआशुतोष दीक्षित (मनु), दीपेन्द्र सिंह ठाकुर और हिमांशु पवैया की शिकायतों के आधार पर की गई है। ईओडब्ल्यू की जांच में सामने आया कि सुप्रीम कोर्ट ने सहारा समूह को निर्देश दिए थे कि वह अचल संपत्तियां बेचकर प्राप्त राशि SEBI-Sahara Refund Account में जमा करे, जिससे निवेशकों की धनराशि लौटाई जा सके। लेकिन सहारा समूह ने आदेश की अवहेलना करते हुए यह राशि निजी और सहायक कंपनियों के खातों में ट्रांसफर कर दी। भोपाल और सागर में लगभग 210 एकड़ भूमि को औने-पौने दामों पर बेच दिया गया, जिससे लगभग 62.52 करोड़ की राशि प्राप्त हुई, लेकिन इसे सेबी के खाते में जमा नहीं किया गया। जबलपुर, कटनी और ग्वालियर में अवैध कटौतियों के जरिए 10.29 करोड़ का गबन भी सामने आया है।

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