सरकार ने बदला नियम : 20 साल पुराने वाहन चलाएं, पर रजिस्ट्रेशन फीस अधिक लगेगी

भोपाल ब्यूरो

केंद्र सरकार ने देश भर में 20 साल या उससे अधिक पुराने वाहनों को चलाने की अनुमति दे दी है। इसके लिए रजिस्ट्रेशन शुल्क ज्यादा देना होगा। इस संबंध में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने नया नोटिफिकेशन जारी किया है। हालांकि, दिल्ली-एनसीआर में यह नियम लागू नहीं होगा, क्योंकि यहां 15 साल पुराने वाहनों को चलाने पर रोक लगी है।
सरकार ने केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में बदलाव किया है। इसका मसौदा फरवरी महीने में जारी किया गया और प्रभावित होने वाले पक्षों से आपत्तियां मांगी गई थी। अब सरकार ने बदलने हुए नियम जारी किए हैं, जो सरकारी गजट में प्रकाशित होने के बाद प्रभाव में आ जाएंगे। नए नियमों के तहत अलग-अलग श्रेणियों के वाहनों के लिए रजिस्ट्रेशन शुल्क तय किया गया है।
परिवहन मंत्रालय ने 20 साल से ज्यादा पुराने मोटर वाहनों के पंजीकरण नवीनीकरण शुल्क में वृद्धि की है, ताकि लोगों को इन्हें रखने से हतोत्साहित किया जा सके। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने एक अधिसूचना में घोषणा की है कि 20 साल से ज्यादा पुराने हल्के मोटर वाहनों (LMV) के लिए नवीनीकरण शुल्क 5,000 रुपये से दोगुना करके 10,000 रुपये कर दिया गया है।

अधिसूचना में क्या-क्या?
20 साल से ज्यादा पुरानी मोटरसाइकिलों के लिए नवीनीकरण शुल्क 1,000 रुपये से बढ़कर 2,000 रुपये हो जाएगा।
तिपहिया और क्वाड्रिसाइकिलों के लिए नवीनीकरण शुल्क 3,500 रुपये से बढ़कर 5,000 रुपये हो जाएगा।
आयातित दोपहिया या तिपहिया वाहनों के मामले में पंजीकरण प्रमाणपत्र के नवीनीकरण की लागत 20,000 रुपये होगी।
चार या अधिक पहियों वाले आयातित वाहनों के लिए यह 80,000 रुपये होगी।

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