भोपाल ब्यूरो
राज्य शासन के वित्त विभाग ने 48 वर्ष पुराने मध्यप्रदेश सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 1977 को निरस्त करते हुए नये अवकाश नियम जारी कर दिए हैं। ये नये नियम 1 जनवरी 2026से लागू होंगे। नये नियम कुल आठ अध्यायों में विभाजित हैं और वर्तमान प्रशासनिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं।
वित्त विभाग के अनुसार पुराने अवकाश नियमों में कई विसंगतियां थीं तथा वे वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप नहीं थे। इनमें 1 नवंबर 1956 से पूर्व कार्यरत शासकीय सेवकों से संबंधित प्रावधान भी शामिल थे, जो अब अप्रासंगिक हो चुके थे। साथ ही पुराने नियमों में संविदा कर्मियों के अवकाश से संबंधित कोई स्पष्ट व्यवस्था नहीं थी।
नये नियमों में स्पष्ट किया गया है कि जहां संविदा में अन्यथा प्रावधान हो, उसे छोड़कर संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों पर ये अवकाश नियम लागू नहीं होंगे। इसके अलावा नये नियमों में प्रसूति अवकाश, गर्भपात अवकाश, सरोगेसी अवकाश, पितृत्व अवकाश तथा संतान पालन अवकाश से संबंधित प्रावधान भी जोड़े गए हैं। सरोगेसी के मामलों में बच्चे को जन्म देने वाली महिला शासकीय सेवक के लिए भी अवकाश का प्रावधान किया गया है।











