स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं के लिए बिजली कंपनी का नया फरमान, अब इन नियमों के तहत ही कटेगा कनेक्शन

जबलपुर.  विद्युत वितरण कंपनी ने स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं के लिए बकाया वसूली और बिजली काटने की प्रक्रिया को लेकर बेहद महत्वपूर्ण और नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं. मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के मुख्य महाप्रबंधक (वाणिज्य) द्वारा जारी इन नियमों का मुख्य उद्देश्य बकाया राशि की वसूली को सुदृढ़ करने के साथ-साथ उपभोक्ता सेवाओं को अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित बनाना है. नए प्रावधानों के तहत अब स्मार्ट मीटर के जरिए बिजली कनेक्शन काटने और जोड़ने की पूरी प्रक्रिया को सख्त समय सीमा और तकनीकी मापदंडों के दायरे में ला दिया गया है, जिससे उपभोक्ताओं को अनावश्यक परेशानी से बचाया जा सके.

नए नियमों के अनुसार अब स्मार्ट मीटर के माध्यम से बिजली विच्छेदन की कार्यवाही केवल कार्य दिवसों में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच ही की जा सकेगी. कंपनी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि निर्धारित समय के बाद किसी भी स्थिति में कनेक्शन नहीं काटा जाएगा और रविवार या किसी भी अन्य शासकीय अवकाश के दिन बिजली काटने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा. बकाया राशि को लेकर भी नियम बेहद साफ हैं; केवल उन्हीं उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटने के लिए चिह्नित किए जाएंगे, जिन पर 2 महीने से अधिक का बिल लंबित है और यह बकाया राशि 2000 रुपये से ज्यादा है.

अस्पताल, जल आपूर्ति और अग्निशमन जैसी अनिवार्य आपातकालीन सेवाओं के लिए विभाग ने विशेष रियायतें दी हैं. इन संवेदनशील श्रेणियों के उपभोक्ताओं को एनजीबी बिलिंग प्रणाली में अनिवार्य रूप से टैग किया जाएगा, ताकि उनकी आपूर्ति बाधित न हो, और इसकी निगरानी व्यक्तिगत रूप से अधीक्षण एवं कार्यपालन यंत्री करेंगे. पूरी प्रक्रिया को मानवीय हस्तक्षेप से मुक्त रखने के लिए निर्देश दिए गए हैं कि बिजली काटने और जोड़ने के समस्त कार्य रिमोट माध्यम से स्मार्ट मीटर प्रणाली द्वारा ही किए जाएंगे. इस नई व्यवस्था की प्रगति की समीक्षा स्वयं कंपनी के प्रबंध निदेशक द्वारा साप्ताहिक बैठकों में की जाएगी

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