आरक्षक भर्ती प्रक्रिया में नहीं लगेगा ब्रेक, हाईकोर्ट में कैविएट लगाकर सरकार ने कसा कानूनी शिकंजा

जबलपुर. मध्य प्रदेश में आरक्षक संवर्ग भर्ती प्रक्रिया को निर्बाध रूप से आगे बढ़ाने के लिए शासन ने बड़ा कदम उठाया है. पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर भर्ती प्रक्रिया में किसी भी प्रकार के कानूनी व्यवधान को रोकने के उद्देश्य से उच्च न्यायालय जबलपुर में कैविएट दायर किया गया है. इस पहल का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि भर्ती के खिलाफ दायर होने वाली किसी भी याचिका पर न्यायालय शासन का पक्ष सुने बिना कोई एक पक्षीय आदेश जारी न करे.

पुलिस मुख्यालय द्वारा 12 फरवरी 2026 को जारी निर्देशों के अनुपालन में मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल, भोपाल ने आरक्षक संवर्ग भर्ती वर्ष 2025 के प्रथम चरण की लिखित परीक्षा का परिणाम 25 जनवरी 2026 को अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर घोषित कर दिया था. अब भर्ती प्रक्रिया के आगामी चरणों को समय पर पूरा करने और अंतिम परिणाम जारी करने की दिशा में तेजी से कार्य किया जा रहा है. विभाग का स्पष्ट उद्देश्य है कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से पूर्ण हो, जिससे अभ्यर्थियों को किसी प्रकार की अनिश्चितता का सामना न करना पड़े.

भर्ती प्रक्रिया के खिलाफ संभावित कानूनी चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए शासन ने यह रणनीतिक कदम उठाया है. कैविएट दायर करने का अर्थ है कि यदि कोई अभ्यर्थी या अन्य पक्ष न्यायालय में याचिका दायर करता है, तो न्यायालय पहले शासन का पक्ष सुनेगा और उसके बाद ही कोई आदेश पारित करेगा. इससे भर्ती प्रक्रिया पर अचानक रोक लगने जैसी स्थिति से बचा जा सकेगा और प्रशासन को अपना पक्ष मजबूती से रखने का अवसर मिलेगा.

प्रकरण की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक जबलपुर ने विभागीय पैरवी के लिए जिम्मेदारी भी तय कर दी है. उच्च न्यायालय में कैविएट से संबंधित समस्त कानूनी कार्यवाही की निगरानी के लिए उप पुलिस अधीक्षक, महिला सुरक्षा शाखा जबलपुर को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया है. उन्हें निर्देशित किया गया है कि भर्ती प्रक्रिया से जुड़े सभी आवश्यक दस्तावेज और तथ्य समय पर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए जाएं, ताकि शासन की स्थिति स्पष्ट और मजबूत बनी रहे. इस कदम के बाद यह माना जा रहा है कि आरक्षक भर्ती प्रक्रिया अब बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ सकेगी और निर्धारित समय सीमा में इसके परिणाम घोषित किए जा सकेंगे.

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