मानहानि केस: पूर्व सीएम शिवराज, वीडी, भूपेंद्र सिंह को राहत, HC ने जमानती वारंट पर लगाई रोक

जबलपुर/भोपाल ब्यूरो

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा और पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह को राहत दी है। अंडरटेकिंग देने के लिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के आदेश का पालन न करने पर उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी हुए थे। हालांकि, हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने गुरुवार को कहा कि शिवराज और शर्मा इस समय लोकसभा चुनावों में प्रत्याशी हैं। इस आधार पर उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी करने के दो अप्रैल के फैसले पर रोक लगाई जाती है।

 जस्टिस संजय द्विवेदी की बैंच ने भाजपा के तीनों वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ जमानती वारंट जारी करने के आदेश पर रोक लगा दी है। इस संबंध में अगली सुनवाई 23 अप्रैल को होगी। तब तक भाजपा के तीनों नेताओं के खिलाफ कोई वारंट जारी नहीं होगा। राज्यसभा सांसद व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विवेक तन्खा ने दस करोड़ रुपये की मानहानि का मुकदमा दायर किया है। एमपी-एमएलए कोर्ट ने शिवराज सिंह चौहान, विष्णुदत्त शर्मा व भूपेन्द्र सिंह के खिलाफ पांच-पांच सौ रुपये का जमानती वारंट जारी किया है। कोर्ट ने पाया कि आदेश के बावजूद भी तीनों अंडरटेडिंग देने व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं हुए। कोर्ट ने प्रकरण में अगली सुनवाई सात मई को निर्धारित की है। शिवराज सिंह चौहान विदिशा से और विष्णुदत्त शर्मा खजुराहो से भाजपा के प्रत्याशी हैं। विदिशा में तो सात मई को ही मतदान होना है। इस लिहाज से दोनों का व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित होकर अंडरटेकिंग देना थोड़ा मुश्किल है। वकीलों की यह दलील कोर्ट ने स्वीकार की और फिलहाल वारंट जारी करने पर रोक लगाई है।

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