जबलपुर ब्यूरो
मानहानि मामले को लेकर पूर्व सीएम शिवराज सिंह और भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा और पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह के खिलाफ फ़िलहाल कोर्ट ने जमानती वारंट जारी कर दिया है। जिसके तहत अब तीनों नेताओं को 7 जून तक के लिए राहत दे दी गई है। बता दें कि हाज़िरी माफी के लिए नेताओं द्वारा अंडरटेकिंग ना दिए जाने को अदालत में कोर्ट का अपमान माना है। वहीं कोर्ट ने 7 मई को अगली सुनवाई करने की बात कही है और कहा कि, वरिष्ठ नेताओं से कोर्ट के प्रति सम्मान दिखाने की अपेक्षा थी। कोर्ट में पूर्व सीएम शिवराज सिंह के वकील ने 7 जून को उपस्थिति के आवेदन दिए थे, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है।
जानें क्या है मामला
बात दें कि पिछले साल चुनाव के दौरान बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री सहित अन्य ने तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ व तन्खा सहित अन्य के विरुद्ध विवादित बयान जारी कर दिए थे। जिनसे आहत होकर कांग्रेस नेता विवेक तन्खा ने मानहानि तीनों नेताओं के खिलाफ 10 करोड़ की मानहानि का प्रकरण एमपी-एमएलए कोर्ट जबलपुर में दर्ज कराया है। जिस पर कोर्ट ने पूर्व सीएम शिवराज, भाजपा अध्यक्ष वीडी और पूर्व मंत्री भूपेंद्र को 22 मार्च को व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने के आदेश दिए थे। जिस पर छूट के लिए तीनों ने अधिवक्ता के जरिए हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर अंतरिम राहत देने की मांग की थी।