सुप्रीम कोर्ट का आदेश : ड्रग इंस्पेक्टर किसी उत्पाद पर प्रतिबंध नहीं लगा सकते

नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि केंद्र सरकार की अधिसूचना के बिना ड्रग इंस्पेक्टर किसी उत्पाद पर प्रतिबंध नहीं लगा सकते. ड्रग्स एंड कास्मेटिक्स एक्ट, 1940 (डीएंडसी एक्ट) के तहत जनहित के मद्देनजर दवाओं पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को है.

इसी के साथ कोर्ट ने स्थानीय अधिकारियों द्वारा इलायची के सुगंधित टिंचर की बिक्री को बिना केंद्रीय अधिसूचना के प्रतिबंधित करने का आदेश खारिज कर दिया.

मेडिकल दुकानों पर इलायची के सुगंधित टिंचर की बिक्री पर रोक

जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस पीबी वराले की पीठ इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस निर्णय के खिलाफ दायर विशेष अनुमति याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थीं, जिसमें अपीलकर्ताओं की मेडिकल दुकानों पर इलायची के सुगंधित टिंचर की बिक्री पर लगाए गए प्रतिबंधों को बरकरार रखा गया था. आगरा के कुछ मेडिकल हाल संचालकों ने दायर याचिका में तर्क दिया था कि उनके वैध व्यापार को मनमाने ढंग से प्रतिबंधित किया गया. यह व्यापार करने के उनके अधिकार का उल्लंघन करता है.

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