‘इमामी’ क्रीम से गोरेपन का दावा झूठा, उपभोक्ता फोरम ने कंपनी पर ठोका 15 लाख का जुर्माना

 दिल्ली. मध्य दिल्ली जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने इमामी लिमिटेड पर अनुचित व्यापार व्यवहार का आरोप लगाते हुए 15 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यह मामला कंपनी के उत्पाद “फेयर एंड हैंडसम क्रीम” से जुड़ा था, जिसे उपभोक्ता ने भ्रामक और गुमराह करने वाला बताया। शिकायतकर्ता ने दावा किया कि उसने 2013 में 79 रुपये में क्रीम खरीदी थी, लेकिन उत्पाद से वह त्वचा में गोरेपन के परिणाम नहीं पा सका, जैसा कि विज्ञापनों में दावा किया गया था।

शिकायतकर्ता ने उपभोक्ता फोरम से यह कहा कि उसने क्रीम के पैकेजिंग पर दिए गए निर्देशों के अनुसार नियमित रूप से उपयोग किया, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। उसने क्रीम के उपयोग से गोरेपन के परिणामों की उम्मीद की थी, जैसा कि कंपनी के विज्ञापनों में बताया गया था। इस मामले में फोरम के अध्यक्ष इंदर जीत सिंह और सदस्य रश्मि बंसल ने 9 दिसंबर को अपना फैसला सुनाया।

फोरम ने कहा कि इमामी लिमिटेड ने उत्पाद के सही उपयोग के बारे में स्पष्ट निर्देश नहीं दिए थे। कंपनी का दावा था कि शिकायतकर्ता ने क्रीम का गलत तरीके से इस्तेमाल किया, लेकिन फोरम ने इसे अस्वीकार कर दिया। फोरम ने यह भी कहा कि पैकेजिंग पर यह जानकारी नहीं दी गई थी कि उत्पाद के परिणामों के लिए स्वस्थ जीवनशैली, पौष्टिक आहार, और नियमित व्यायाम जैसी अन्य शर्तों की आवश्यकता हो सकती है। इसलिए उपभोक्ता को यह उम्मीद हो सकती थी कि क्रीम का सही उपयोग करने से गोरेपन के दावे के अनुरूप परिणाम मिलेंगे। फोरम ने इसे भ्रामक विज्ञापन और अनुचित व्यापार व्यवहार माना।

अंत में, फोरम ने इमामी लिमिटेड पर 15 लाख रुपये का जुर्माना लगाया और आदेश दिया कि शिकायतकर्ता को 50,000 रुपये का दंडात्मक हर्जाना और 10,000 रुपये मुकदमेबाजी खर्च के रूप में दिए जाएं। यह राशि दिल्ली राज्य उपभोक्ता कल्याण कोष में जमा की जाएगी। फोरम ने यह भी स्पष्ट किया कि दंडात्मक हर्जाना अन्य कंपनियों को गलत विज्ञापनों से बचने के लिए एक चेतावनी के रूप में लागू किया गया है।

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