MP के थानों में निर्माणाधीन मंदिरों पर रोक, हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा किसके आदेश पर बन रहे मंदिर..!

जबलपुर. एमपी हाईकोर्ट जबलपुर ने आज एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए थानों में निर्माणाधीन मंदिरों पर लगा दी है. हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि आखिर शासकीय जमीन पर मंदिर कैसे बन रहे है.

एमपी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैथ की डिवीजन बेंच ने मुख्य सचिव अनुराग जैन, डीजीपी सुधीर सक्सेना को नोटिस देकर जवाब मांगा है. नोटिस गृह विभाग, नगरीय प्रशासन विभाग को भी दिए गए हैं. जबलपुर के ओपी यादव की याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई की. अगली तारीख 19 नवंबर दी है. थानों में थानेदार धार्मिक स्थल बनवा रहे हैं. यह सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है. 20 साल पहले 2003 में सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बारे में आदेश दिए थे कि सार्वजनिक स्थान खासकर ऑफिस, सार्वजनिक रोड पर धार्मिक स्थलों का निर्माण नहीं होना चाहिए. याचिकाकर्ता ओपी यादव ने जबलपुर शहर के सिविल लाइन, लार्डगंज, मदनमहल व विजय नगर थाने में बने मंदिरों की फोटो भी याचिका में लगाई. बताया था कि पुलिस अधिकारी सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अह्वेलना कर रहे हैं.

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